दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील की सोशल मीडिया टिप्पणी पर लगाई फटकार, न्यायपालिका की गरिमा पर जोर
दिल्ली हाई कोर्ट का कड़ा रुख
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में बार एसोसिएशन चुनाव से संबंधित एक मामले में एक वकील की फेसबुक पर की गई टिप्पणी को अदालत ने अनुचित और आपत्तिजनक करार दिया। न्यायालय ने इस पोस्ट के लिए वकील को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायपालिका और उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विवाद की जड़
यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब अदालत न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन (NDBA) के चुनावों में कथित अनियमितताओं से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये चुनाव मार्च 2025 में पटियाला हाउस कोर्ट में आयोजित हुए थे। सुनवाई के दौरान, वकील ने बार चुनाव पर फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें चुनाव प्रक्रिया और संबंधित व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। अदालत ने कहा कि पोस्ट की भाषा और लहजा मर्यादा से बाहर था।
न्यायालय की सख्त टिप्पणी
न्यायाधीश ने कहा कि वकील समाज के जिम्मेदार सदस्य होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक मंचों पर संयम बरतें। कोर्ट ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां सार्वजनिक दायरे में आती हैं और उनका व्यापक प्रभाव होता है।
कोर्ट का स्पष्ट संदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि बार चुनाव एक आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर मनमानी भाषा का प्रयोग करे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी टिप्पणियां न्यायिक अनुशासन के खिलाफ हैं और इससे बार और बेंच के बीच विश्वास पर असर पड़ता है।
कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि वकीलों का ऐसा आचरण जारी रहा, तो अदालत कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। न्यायाधीश ने यह संदेश दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
सोशल मीडिया और पेशेवर जिम्मेदारी
अदालत ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां पेशेवर आचरण के दायरे में आती हैं। वकीलों को यह समझना चाहिए कि उनके शब्द केवल व्यक्तिगत राय नहीं होते, बल्कि उनका प्रभाव संस्था और समाज पर पड़ता है।
न्यायपालिका की गरिमा
इस मामले के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की गरिमा सर्वोपरि है। बार चुनाव से जुड़ी असहमति या आलोचना का तरीका मर्यादित और कानूनी होना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा करने वाला।
