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दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक मामले में दो आरोपियों को दी जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक मामले में दो आरोपियों को जमानत दी है, जबकि दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया था। यह मामला 2023 में संसद में सुरक्षा घेरे को तोड़ने की घटना से जुड़ा है, जब कुछ लोगों ने पीली गैस छोड़ी और नारेबाजी की। इस निर्णय के बाद अब यह देखना होगा कि कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक मामले में दो आरोपियों को दी जमानत

संसद सुरक्षा चूक मामले में हाई कोर्ट का निर्णय

नई दिल्ली: संसद की सुरक्षा में हुई एक गंभीर चूक के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दो आरोपियों, नीलम आज़ाद और महेश कुमावत, को जमानत प्रदान की है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने इनकी जमानत याचिका का विरोध किया, लेकिन अदालत ने दोनों को जमानत देने का निर्णय लिया।


सुरक्षा चूक की घटना: उल्लेखनीय है कि 2023 में कुछ लोग संसद (लोकसभा) के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अंदर घुस आए थे। उन्होंने पीली गैस का छिड़काव किया और नारेबाजी की, जिससे संसद भवन की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए थे। यह घटना उस समय काफी चर्चा में रही और देशभर में इसके प्रति चिंता व्यक्त की गई थी। अब अदालत के इस निर्णय के बाद यह देखना होगा कि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है।