दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: प्राइवेट स्कूल अब बिना मंजूरी के बढ़ा सकेंगे फीस
दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय (DoE) को एक महत्वपूर्ण झटका देते हुए कहा है कि निजी और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए पहले से सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच ने स्पष्ट किया कि पूर्व अनुमति केवल तब आवश्यक होगी जब कोई स्कूल शैक्षणिक सत्र के बीच में फीस में वृद्धि करना चाहता हो। अदालत ने यह भी कहा कि किसी स्कूल के पास अतिरिक्त धनराशि होना यह साबित नहीं करता कि वह शिक्षा को व्यवसाय में बदल रहा है।
हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि स्कूलों द्वारा प्रस्तावित नई फीस संरचना 2027 के शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। इसके साथ ही, किसी भी स्कूल को पिछली तारीख से फीस या अन्य शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं होगी।
कोर्ट ने कहा कि यदि कोई स्कूल सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाना चाहता है, तो उसे सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा निदेशालय को प्रस्तावित फीस का विवरण देना होगा। लेकिन DoE स्कूलों के दैनिक वित्तीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही उन्हें 'माइक्रो-मैनेज' कर सकता है।
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस तय करने में DoE के अधिकार सीमित हैं। केवल खातों में अधिक धनराशि होने के आधार पर किसी स्कूल पर मुनाफाखोरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई स्कूल शैक्षणिक सत्र के बीच फीस बढ़ाने का प्रस्ताव देता है, तो उसे कम से कम दो महीने पहले DoE को प्रस्ताव भेजना होगा। DoE को भी दो महीने के भीतर उस पर निर्णय लेना होगा। यदि तय समय में निर्णय नहीं लिया जाता, तो प्रस्ताव को स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।
यह मामला तब सामने आया जब दिल्ली के 137 निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वर्ष 2016-17 से 2022-23 के बीच फीस बढ़ाने के प्रस्ताव खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने सरकार के उन आदेशों को 'गलतफहमी पर आधारित' बताते हुए रद्द कर दिया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन 'लैंड क्लॉज' के तहत प्राप्त करने वाले स्कूलों पर भी सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए यही नियम लागू होंगे।
