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दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के X अकाउंट को बहाल करने से किया इनकार, जानें पूरी कहानी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के ब्लॉक किए गए X अकाउंट को तुरंत बहाल करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि अकाउंट पर मौजूद कुछ सामग्री आपत्तिजनक प्रतीत हो रही है और मामले की विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। अभिजीत दीपके ने याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' का पक्ष सुने बिना कोई आदेश नहीं दिया। जानें इस मामले में आगे क्या होगा और कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के X अकाउंट को बहाल करने से किया इनकार, जानें पूरी कहानी

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला


नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) को एक महत्वपूर्ण झटका देते हुए उसके ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि संबंधित अकाउंट पर मौजूद कुछ सामग्री प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक प्रतीत हो रही है, और मामले की गहन सुनवाई की आवश्यकता है।


याचिका का विवरण

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने 'X' अकाउंट के ब्लॉक होने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में अकाउंट को तुरंत बहाल करने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।


सुनवाई में सभी पक्षों की आवश्यकता

सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' का पक्ष सुने बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले पर विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता है।


अभिजीत दीपके की दलील

सुनवाई के दौरान अभिजीत दीपके की ओर से वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि अकाउंट को बहाल किया जाए, जबकि विवादित पोस्ट को अस्थायी रूप से ब्लॉक रखा जा सकता है। सिब्बल ने यह भी कहा कि इससे पहले इसी तरह के मामलों में अदालत ने अंतरिम राहत दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे तत्काल राहत के लिए पर्याप्त नहीं माना।


केंद्र सरकार और X से हलफनामा मांगा गया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और 'X' दोनों को इस मामले में विस्तृत एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के जवाब आने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।


कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की है।


रिव्यू कमेटी के सामने पक्ष रखने की अनुमति

अदालत ने अभिजीत दीपके को केंद्र सरकार की रिव्यू कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है, जो ब्लॉकिंग आदेशों की समीक्षा करती है। हाईकोर्ट ने रिव्यू कमेटी को निर्देश दिया कि वह अकाउंट ब्लॉक किए जाने के मामले पर विचार करे और अगली सुनवाई तक अपनी स्थिति अदालत के सामने रखे।


कॉकरोच जनता पार्टी का गठन

गौरतलब है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' की स्थापना 15 मई को हुई थी। यह पार्टी आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य अभिजीत दीपके द्वारा बनाई गई थी। दरअसल, एक वकील के वरिष्ठ पद से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की 'कॉकरोच' और 'परजीवी' संबंधी टिप्पणियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसी विवाद के बाद अभिजीत दीपके ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम से संगठन की शुरुआत की थी।


हालांकि, 16 मई को CJI सूर्यकांत ने अपनी टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी किया था। उन्होंने कहा था कि मीडिया के कुछ हिस्सों ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया था कि उनकी टिप्पणियां उन लोगों के खिलाफ थीं, जो 'फर्जी और अवैध डिग्रियों के जरिए कानूनी पेशे में प्रवेश कर रहे हैं।'


नए नाम से लौटने की कोशिश

'X' पर कॉकरोच जनता पार्टी का मुख्य अकाउंट 21 मई को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बाद संगठन ने 'कॉकरोच इज बैक' नाम से नया हैंडल बनाया। बताया जा रहा है कि इस नए अकाउंट पर वर्तमान में 2.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। संगठन का दावा है कि उसका उद्देश्य युवाओं की आवाज को मजबूत करना और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए एक स्वतंत्र युवा आंदोलन खड़ा करना है।