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दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू यादव की याचिका खारिज की, नौकरी के बदले जमीन मामले में बड़ा झटका

दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि लालू यादव को ट्रायल कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करने का अधिकार है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट 2 जून को आरोप तय करने पर बहस शुरू करेगा। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू यादव की याचिका खारिज की, नौकरी के बदले जमीन मामले में बड़ा झटका

लालू यादव को हाईकोर्ट से झटका

नई दिल्ली: नौकरी के बदले जमीन के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने की मांग करने वाले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण झटका मिला है। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।


हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि लालू यादव को यह अधिकार है कि वे आरोपों पर विचार करने के चरण में ट्रायल कोर्ट में अपनी दलीलें प्रस्तुत कर सकें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यवाही को रोकने का कोई उचित कारण नहीं है।


लालू यादव ने अपनी याचिका में सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए तीन आरोपपत्रों के साथ-साथ उन पर ट्रायल कोर्ट के आदेशों को रद्द करने की मांग की थी।


लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में यह तर्क दिया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट 2 जून को आरोप तय करने पर बहस शुरू करने वाली है।