धनबाद में नीरज सिंह हत्या मामले में सभी आरोपियों को मिली बरी

धनबाद में नीरज सिंह हत्या का बड़ा फैसला
धनबाद के चर्चित नीरज सिंह हत्या मामले में बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। धनबाद सिविल कोर्ट की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद यह सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या किसने की। पुलिस की जांच पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं।
हत्या की घटना का विवरण
कांग्रेस नेता नीरज सिंह की हत्या 21 मार्च 2017 को धनबाद के स्टील गेट क्षेत्र में हुई थी। इस घटना में नीरज सिंह के साथ चंद्रप्रकाश महतो, अशोक यादव और मुन्ना तिवारी की भी हत्या कर दी गई थी। यह घटना झारखंड की राजनीति में एक बड़ा भूचाल लेकर आई थी। पुलिस ने इस मामले में नीरज के चचेरे भाई और भाजपा विधायक संजीव सिंह सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट का फैसला और राहत
विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। इस निर्णय में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, डब्लू मिश्रा, विनोद सिंह, सागर सिंह उर्फ शिबू, चंदन सिंह, कुर्बान अली, पंकज सिंह और रणधीर धनंजय उर्फ धनजी समेत सभी आरोपियों को राहत मिली।
जेल में एक आरोपी की हत्या
सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में से 7 पहले ही जमानत पर बाहर थे, जबकि 3 आरोपी जेल में थे। इनमें से एक आरोपी की जेल के भीतर हत्या कर दी गई थी। लगभग साढ़े 8 साल बाद, बुधवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया।