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नई ANPR कैमरा प्रणाली से हाईवे पर चालान की प्रक्रिया में बदलाव

दिल्ली-एनसीआर में हाईवे पर यात्रा करने वाले ड्राइवरों के लिए नई ANPR कैमरा प्रणाली लागू की गई है, जो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर तुरंत चालान जारी करती है। यह प्रणाली सड़क पर गड़बड़ी की त्वरित सूचना देने और हादसों को कम करने में मदद कर रही है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित स्पीड लिमिट का पालन करें। जानें इस नई प्रणाली के बारे में और अधिक जानकारी।
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नई ANPR कैमरा प्रणाली से हाईवे पर चालान की प्रक्रिया में बदलाव

हाईवे पर नई नियमों की जानकारी

ANPR कैमरा चालान: यदि आप हाईवे पर गलती करते हैं, तो आपको जुर्माना होगा, जानें नए नियम: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में यात्रा करने वाले ड्राइवरों को अब अधिक सतर्क रहना होगा।


गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर छह स्थानों पर अत्याधुनिक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचानने वाले (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों जैसे (over speeding penalty), सीट बेल्ट न पहनने, हेल्मेट न लगाने, ट्रिपल राइडिंग करने, गलत दिशा में चलने और लेन चेंज करने पर तुरंत चालान जारी करेंगे।


यह योजना ट्रैफिक उपायुक्त डॉ. राजेश मोहन की पहल पर National Highway Authority of India (NHAI) के साथ बैठक के बाद लागू की गई है।


सड़क पर गड़बड़ी की त्वरित सूचना

सड़क पर गड़बड़ी की तुरंत सूचना, हादसों पर नियंत्रण ANPR कैमरा चालान


इन कैमरों की सहायता से सड़क पर खराब होने वाले वाहनों की त्वरित जानकारी मिल रही है, जिससे जाम और हादसों की संभावना कम हो रही है। (traffic violation monitoring) अब हाईवे की निगरानी डिजिटल हो चुकी है, और ट्रैफिक पुलिस रीयल टाइम डेटा के माध्यम से नियम तोड़ने वालों की पहचान कर रही है।


यह उपाय सड़क सुरक्षा (Delhi road safety) को भी मजबूत कर रहा है और यात्रियों के लिए यात्रा को सुरक्षित बनाने में मदद कर रहा है।


द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहले से लागू तकनीक

द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहले ही सक्रिय है तकनीक


ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka expressway cameras) पर पहले से ही ANPR कैमरे चालान जारी कर रहे हैं।


मोटर वाहन अधिनियम 1988 (Motor Vehicles Act 1988) के तहत हर उल्लंघन पर नियम के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक विभाग ने वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित स्पीड लिमिट (speed limit NH-48) का पालन करें और प्रतिबंधित वाहनों को हाईवे पर न लाएँ।