नई ई-रिक्शा नियमावली: सरकार के सख्त कदमों से बदलेंगे संचालन के तरीके

ई-रिक्शा नियम: सरकार के नए प्रस्ताव
ई-रिक्शा नियम: संचालन में बदलाव, जानें नए ड्राफ्ट के बारे में: केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा और ई-कार्ट की अधिकतम गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है। यह निर्णय सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लिया गया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में उल्लेख किया गया है कि ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। वर्तमान में, सभी संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।
बैटरी मानकों पर सरकार का ध्यान
स्पीड लिमिट के साथ-साथ, सरकार ने बैटरी के मानकों को भी कड़ा करने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल 2027 से सभी ई-रिक्शा और ई-कार्ट में केवल लीथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, बैटरी निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया—उत्पादन इकाइयां, असेंबली और वैल्यू चेन—का सर्टिफिकेशन और ऑडिट अनिवार्य किया जाएगा। इससे बैटरी की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और आगजनी जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
ई-मोबिलिटी को सुरक्षित और टिकाऊ बनाना
सरकार का लक्ष्य है कि भारत में ई-मोबिलिटी को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए। नए नियमों से न केवल सड़क सुरक्षा में वृद्धि होगी, बल्कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट का संचालन भी अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी होगा।
इन परिवर्तनों से छोटे व्यवसायियों को भी लाभ होगा, क्योंकि उन्हें स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे और संचालन में अनिश्चितता कम होगी। सरकार का यह कदम ई-मोबिलिटी के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।