Newzfatafatlogo

नमो भारत ट्रेन में अश्लील हरकत का मामला, तीन पर केस दर्ज

गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन में एक युवक और युवती के बीच आपत्तिजनक गतिविधियों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एनसीआरटीसी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, आरोपी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जांच एजेंसियां वीडियो के आधार पर युवक-युवती की पहचान करने में जुटी हैं। यदि दोषी पाए गए, तो आरोपियों को सजा का सामना करना पड़ सकता है।
 | 
नमो भारत ट्रेन में अश्लील हरकत का मामला, तीन पर केस दर्ज

गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन की घटना

गाजियाबाद- दिल्ली-मेरठ मार्ग पर चलने वाली नमो भारत ट्रेन में एक विवादास्पद वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से बढ़ा है। एनसीआरटीसी (NCRTC) की शिकायत के आधार पर मुरादनगर थाने में तीन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना में एक युवक और युवती के बीच चलती ट्रेन में आपत्तिजनक गतिविधियों के अलावा, वीडियो को वायरल करने वाले कर्मचारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी कर्मचारी को पहले ही नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है।


घटना का विवरण
एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसके बाद अन्य क्लिप भी सामने आईं। कहा जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे युवक-युवती कॉलेज के छात्र हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक उनकी पहचान या पढ़ाई से संबंधित दावों की पुष्टि नहीं की है। जांच एजेंसियां फुटेज के आधार पर रूट और यात्रा रिकॉर्ड की जांच कर दोनों की पहचान करने का प्रयास कर रही हैं। शिकायत के अनुसार, ट्रेन की CCTV फीड से रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया। इस मामले में आरोपी ऑपरेटर रिषभ कुमार पर भी FIR दर्ज की गई है और उसे सेवा से हटा दिया गया है।


जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वीडियो में दिख रहे कपल की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी वीडियो के माध्यम से उनके रूट का विश्लेषण किया जा रहा है। यदि दोषी पाए जाते हैं, तो बीएनएस की धारा 296 के तहत आरोपियों को अधिकतम तीन महीने की कैद, 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। धारा 77 के तहत न्यूनतम एक वर्ष से लेकर अधिकतम तीन वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।