नवंबर 1 से लागू हुए नए नियम: जानें क्या-क्या बदला
नवंबर 1 से लागू हुए नए नियम
नए नियमों की जानकारी: हर महीने की पहली तारीख की तरह, आज 1 नवंबर 2025 से देश में वित्तीय मामलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम और नीतियों में बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम जनता के जीवन पर पड़ेगा। इन परिवर्तनों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें, बैंक खातों और लॉकरों के नॉमिनेशन नियम, आधार कार्ड अपडेट, फास्टैग और जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित कई नियम शामिल हैं।
1- कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी:
आज से 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 6.50 रुपये सस्ता हो गया है। कोलकाता में इसकी कीमत अब 1694 रुपये है, जो पहले 1700.50 रुपये थी। दिल्ली में यह 1590.50 रुपये में उपलब्ध है, जबकि पहले इसकी कीमत 1595.50 रुपये थी। चेन्नई में यह 4.50 रुपये घटकर 1750 रुपये हो गया है। मुंबई में इसकी कीमत 1542 रुपये है, जो पहले 1547 रुपये थी।
2- बैंक खातों में चार नॉमिनी बनाने की सुविधा:
आज से बैंकों के डिपॉजिट खातों और लॉकरों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू हुआ है। अब खाता धारक एक के बजाय चार नॉमिनी बना सकेंगे। लोग एक साथ या क्रमिक रूप से चार लोगों को अपने खातों और लॉकरों के लिए नॉमिनी बना सकते हैं। एक साथ नॉमिनेशन में खाता धारक यह भी तय कर सकते हैं कि प्रत्येक नॉमिनी को कितना हिस्सा दिया जाएगा। क्रमिक नॉमिनेशन में पहले नॉमिनी को संपत्ति ट्रांसफर की जाएगी, यदि वह नहीं है तो दूसरे को। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नॉमिनी कानूनी वारिस होना जरूरी नहीं है।
3- आधार कार्ड अपडेट के नियमों में बदलाव:
UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये की फीस माफ कर दी है, जो एक साल तक मुफ्त रहेगी। वयस्कों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 75 रुपये की फीस है। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये की फीस लगेगी। बिना दस्तावेज के पता, जन्मतिथि या नाम ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है।
4- फास्टैग के नए नियम:
जिन वाहनों के फास्टैग में आवश्यक नो योर व्हीकल (KYV) वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वे डीएक्टिवेट हो सकते हैं। हालांकि, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने प्रक्रिया को सरल बना दिया है। यूजर्स को KYV के लिए केवल नंबर प्लेट और फास्टैग की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी। साइड फोटो की आवश्यकता नहीं है।
दूसरी ओर, नया टोल पेनल्टी सिस्टम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा। फास्टैग के बिना गाड़ियों के लिए UPI से भुगतान करने वालों को 1.25 गुना स्टैंडर्ड टोल फीस चुकानी होगी। जबकि कैश भुगतान पर पहले की तरह दोगुना चार्ज लगेगा।
5- जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बदलाव:
आज से सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दो प्रकार के मामलों में तीन कार्य दिवस के भीतर ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एक प्रकार के आवेदक वे होंगे, जिन्हें डेटा एनालिसिस के आधार पर सिस्टम द्वारा पहचाना जाएगा। दूसरे वे होंगे, जो सेल्फ असेसमेंट करेंगे और जिनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ढाई लाख प्रति महीने से अधिक नहीं होगी।
