नवरात्रि पर GST में कटौती: जानें कौन से सामान होंगे सस्ते और कौन से महंगे

नए GST दरों की घोषणा
नए GST दर: शारदीय नवरात्रि के आगमन के साथ, केंद्र सरकार ने जनता को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। 22 सितंबर 2025, सोमवार से लागू होने वाले नए GST दरों के तहत, कई आवश्यक वस्तुएं अब सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होंगी। यह बदलाव खाद्य सामग्री, दवाओं और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के साथ-साथ वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उपकरणों पर भी लागू होता है।
GST संरचना में बदलाव
सरकार ने GST प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए चार स्लैब की जगह दो स्लैब—5% और 18%—लागू किए हैं। इसके अलावा, अल्ट्रा लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% का अलग टैक्स ब्रैकेट भी बनाया गया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इन परिवर्तनों से मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी और अनुमानित रूप से देश की जनता को ₹2 लाख करोड़ रुपये तक की बचत होगी।
सस्ते होने वाले आवश्यक सामान
सरकार ने रोजमर्रा की रसोई से जुड़े दूध, बिस्कुट, घी, मक्खन, आइसक्रीम, नमकीन, पनीर, जूस, जैम और अचार जैसी वस्तुओं पर GST दरें घटा दी हैं। कुछ उत्पादों जैसे पैक्ड पनीर, टेट्रा-पैक दूध और भारतीय रोटियों पर टैक्स पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
पर्सनल केयर उत्पादों में कमी
अब साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, टैल्कम पाउडर, शेविंग क्रीम और टूथपेस्ट जैसे दैनिक उपयोग के उत्पाद भी सस्ते मिलेंगे, क्योंकि इन पर GST दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपकरणों की कीमतों में कमी
एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, डिशवॉशर और सोलर वॉटर हीटर जैसे उपकरणों पर टैक्स में कमी आई है, जिससे ये उत्पाद अब आम जनता की पहुंच में होंगे।
दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों पर राहत
अब कई गंभीर बीमारियों की दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों, ग्लूकोमीटर और थर्मामीटर पर GST दर 5% या शून्य कर दी गई है। सरकार ने दवा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे एमआरपी में कटौती कर इसका सीधा लाभ ग्राहकों को दें।
सेवा क्षेत्र में भी राहत
अब सैलून, नाई की दुकान, योग क्लास और फिटनेस सेंटर जैसी सेवाओं पर भी कम GST लगेगा, जिससे सेवा क्षेत्र का लाभ लेना अब अधिक किफायती हो जाएगा।
प्रमुख वस्तुओं पर नई GST दरें
पैक्ड पनीर, टेट्रा-पैक दूध, रोटियां 5%–18% 0%
बटर, घी, चीज, सूखे मेवे 12% 5%
बिस्कुट, पेस्ट्री, केक, नमकीन 18%–12% 5%
फल-सब्जी के रस, नारियल पानी 12% 5%
शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल 18% 5%
एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी 28% 18%
दवाइयां, थर्मामीटर, ऑक्सीजन 12%–18% 5% या 0%
ट्रैक्टर, टायर, पुर्जे 12%–18% 5%
बाइक/स्कूटी ≤350cc, छोटी कारें 28% 18%
सीमेंट, ऑटो पार्ट्स 28% 18%
शिक्षा और छात्रों के लिए राहत
नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, जियोमेट्री बॉक्स सहित कई शैक्षिक सामग्री पर टैक्स या तो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है या 5% तक कर दिया गया है।
महंगी वस्तुओं पर बढ़ा टैक्स
सरकार ने पान मसाला, तंबाकू, महंगी कारें, निजी विमान, नौकाएं और वातित पेय जैसी विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% की दर से टैक्स लगाया है। इन वस्तुओं को 'सिन गुड्स' श्रेणी में रखा गया है ताकि इनके उपभोग पर नियंत्रण रखा जा सके।