नागरिक विमानन मंत्रालय का नया नियम: अब बिना अतिरिक्त शुल्क के मिलेगी सीट
नई सुविधाओं की घोषणा
नई दिल्ली। नागरिक विमानन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों की एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान किया है। अब यात्रियों को विमान की टिकट खरीदने के बाद सीट के लिए अलग से शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें एयरलाइनों को निर्देशित किया गया है कि वे हर उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराएं। यह नियम घरेलू उड़ानों पर लागू होगा।
यात्रियों को एक साथ बैठाने का निर्देश
इसके अलावा, मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की है। अब एक ही पीएनआर यानी बुकिंग रेफरेंस पर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को एक साथ बैठाने का निर्देश दिया गया है। उन्हें आस-पास की सीटें दी जाएंगी। वर्तमान में, नियमों के अनुसार, यात्रियों के लिए केवल 20 प्रतिशत सीटें ही बिना अतिरिक्त शुल्क के बुक की जा सकती थीं, जबकि बाकी सीटों के लिए भुगतान करना पड़ता था। इस कारण से, एयरलाइनों ने अक्सर मिडिल सीट को फ्री रखा था, जिससे एक ही पीएनआर के यात्रियों को अलग-अलग सीटें मिलती थीं।
अतिरिक्त शुल्क की जानकारी
वर्तमान में, एयरलाइंस अलग-अलग सीटों के लिए 500 से 1200 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क लेती हैं। टिकट खरीदने के साथ-साथ वेब चेक-इन करने पर मुफ्त सीट के विकल्प में केवल 20 प्रतिशत सीटें उपलब्ध होती हैं, जिनमें से अधिकांश मिडिल सीट होती हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब हर उड़ान में 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त होंगी। इसके साथ ही, म्यूजिक और स्पोर्ट्स उपकरण या पालतू जानवरों को ले जाने के नियमों को भी सरल बनाया गया है।
