निक्की हत्याकांड: चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

जमानत याचिका पर अदालत का फैसला
नोएडा। गुरुवार को निक्की हत्याकांड में पति समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। यह निर्णय बचाव पक्ष के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। पीड़ित पक्ष ने अदालत में यह तर्क पेश किया कि यदि आरोपियों को जमानत दी जाती है, तो वे गवाहों पर प्रभाव डाल सकते हैं। गौतमबुद्धनगर की निचली अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया। निक्की के गांव रूपबास के वकील दिनेश कुमार ने बताया कि अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका को ठुकरा दिया है। अदालत में उनके खिलाफ मजबूती से तर्क प्रस्तुत किए गए थे।
ज्ञात हो कि 21 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की की आग में जलकर मृत्यु हो गई थी। इस हत्या का आरोप उसके पति विपिन और ससुराल पक्ष के चार सदस्यों पर है। सभी आरोपी इस समय जेल में हैं। पुलिस ने मामले में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं और अदालत में मजबूत पैरवी कर रही है। पीड़ित पक्ष के वकील दिनेश ने कहा कि दहेज के लालची लोगों ने ऐसा अपराध किया है जो माफी के लायक नहीं है। वे इस मामले को जिला अदालत से लेकर उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का इरादा रखते हैं। उनका कहना है कि वे समाज में फैली इस बुराई को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।