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नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में 50% की कटौती: वाहन चालकों के लिए राहत

नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में 50% की कटौती की गई है, जो वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें टोल गणना के नियमों में बदलाव किया गया है। अब टोल की गणना स्ट्रक्चर की लंबाई के आधार पर की जाएगी, जिससे यात्रा सस्ती होगी। जानें इस नई नीति के सभी पहलुओं के बारे में और कैसे यह वाहन चालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करेगी।
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नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में 50% की कटौती: वाहन चालकों के लिए राहत

टोल टैक्स में कमी: वाहन चालकों के लिए खुशखबरी

टोल टैक्स में कटौती ने नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले ड्राइवरों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार प्रस्तुत किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुलों, सुरंगों, फ्लाईओवरों और ऊंचे स्ट्रक्चर्स के लिए टोल दरों में 50% तक की कमी की है।


नई अधिसूचना और टोल गणना के नियम

हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार, टोल की गणना के तरीके में बदलाव किया गया है। यह कदम वाहन चालकों को आर्थिक राहत प्रदान करेगा और यात्रा को सस्ता बनाएगा।


टोल गणना का नया तरीका

टोल टैक्स में कटौती के लिए 'NH शुल्क नियम, 2008' में संशोधन किया गया है। पहले, नेशनल हाईवे पर हर किलोमीटर के लिए सामान्य दर का 10 गुना टोल लिया जाता था। अब, टोल की गणना स्ट्रक्चर की लंबाई का 10 गुना या हाईवे खंड की कुल लंबाई का 5 गुना, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी।


वाहन चालकों के लिए आर्थिक राहत

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कटौती का उद्देश्य यात्रा को सस्ता बनाना है। पहले, ऊंची निर्माण लागत के कारण टोल अधिक था। अब, नई नीति के तहत इन स्ट्रक्चर्स के लिए टोल दरों में 50% की कमी की गई है।


अधिसूचना का भविष्य पर प्रभाव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि टोल गणना में अब स्ट्रक्चर की लंबाई को ध्यान में रखा जाएगा। यह नियम सभी स्वतंत्र पुलों, सुरंगों और फ्लाईओवरों पर लागू होगा। यह बदलाव न केवल यात्रियों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि सड़क परिवहन को भी किफायती बनाएगा।