नोएडा में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि, प्रशासन ने लागू की धारा-163

कोविड-19 मामलों में वृद्धि
कोविड-19 का बढ़ता प्रकोप: नोएडा में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि ने प्रशासन को फिर से सतर्क कर दिया है। गौतमबुद्धनगर जिले में 7 से 9 जून 2025 तक भारतीय न्याय संहिता की धारा-163 (पूर्व में धारा-144) लागू कर दी गई है। यह निर्णय कोविड-19 के बढ़ते मामलों और ईद-उल-जुहा त्योहार के साथ-साथ विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित धरना-प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रशासन ने इस अवधि में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए हैं.
कोरोना के बढ़ते मामले
हाल के दिनों में नोएडा में कोरोना संक्रमण की गति ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। 4 जून 2025 को एक ही दिन में 45 नए मामले सामने आए, जिनमें तीन परिवारों के 10 लोग और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। पिछले 11 दिनों में जिले में 108 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि की कि नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। नोएडा के सेक्टर-39 में 400 बेड का आइसोलेशन वार्ड पहले से ही तैयार किया जा चुका है.
धारा-163 के तहत प्रतिबंध
गौतमबुद्धनगर पुलिस आयुक्तालय ने 7 से 9 जून तक धारा-163 लागू करने की घोषणा की है। इस दौरान निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे:
सार्वजनिक समारोहों पर रोक: धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, या राजनीतिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी.
धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध: बिना अनुमति के कोई भी विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल की अनुमति नहीं होगी.
मास्क अनिवार्य: सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.
सार्वजनिक परिवहन: मेट्रो, बस, और टैक्सी जैसी सेवाएं 50% क्षमता के साथ संचालित होंगी.
विवाह और अंतिम संस्कार: विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
शैक्षणिक संस्थान बंद: स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, सिनेमाघर, और मॉल बंद रहेंगे.
ईद-उल-जुहा और कानून-व्यवस्था
7 जून को ईद-उल-जुहा के अवसर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। पुलिस आयुक्तालय ने चप्पे-चप्पे पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) ने कहा कि त्योहारों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
स्वास्थ्य विभाग की तैयारी
स्वास्थ्य विभाग ने नोएडा में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने का निर्देश दिया है। सेक्टर-78 और सेक्टर-100 जैसे क्षेत्रों, जहां पहले मामले सामने आए थे, में स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तेज कर दी गई है। निवासियों से अपील की गई है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। हेल्पलाइन नंबर 8076623612, 6396776904, और 0120-2569901 पर संपर्क किया जा सकता है.