पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बिक्रमजीत मजीठिया की याचिका पर सुनवाई स्थगित
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बिक्रमजीत मजीठिया द्वारा मोहाली की जिला अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि, अदालत ने मामले की सुनवाई को 8 जुलाई 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया। इस दौरान, महाधिवक्ता ने बताया कि मजीठिया की याचिका अप्रासंगिक हो चुकी है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
Jul 4, 2025, 11:13 IST
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हाईकोर्ट में बिक्रमजीत मजीठिया की याचिका पर सुनवाई
चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने मोहाली की जिला अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि, आज की सुनवाई में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया और अदालत ने मामले की सुनवाई को 8 जुलाई 2025 तक के लिए टाल दिया।
सुनवाई के दौरान, पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि मजीठिया ने मोहाली अदालत के 26 जून 2025 के आदेशों को चुनौती दी है, जो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, क्योंकि इसके बाद नए समन जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद, अदालत ने मजीठिया के वकील को संशोधित याचिका दायर करने का निर्देश दिया।