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पंजाब की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम: उद्योगपतियों को मिलेगा बड़ा लाभ

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक लागू होने वाली वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य जीएसटी से पहले के बकाया मामलों को हल करना है, जिससे उद्योगपतियों को राहत मिलेगी। योजना के तहत करदाताओं को विभिन्न छूटें दी जाएंगी, और यदि वे इसका लाभ नहीं उठाते हैं, तो रिकवरी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जानें इस योजना की विशेषताएँ और संभावित लाभ।
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पंजाब की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम: उद्योगपतियों को मिलेगा बड़ा लाभ

पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का ऐलान


पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की है। यह योजना 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य जीएसटी से पहले के विभिन्न कानूनों के तहत लगभग 11,968.88 करोड़ रुपये के बकाया मामलों को हल करना है, जिससे राज्य के व्यापार और उद्योग को राहत मिलेगी।


कैबिनेट की मंजूरी

हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह योजना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत की गई है। यह पंजाब सरकार द्वारा पेश की गई तीसरी ऐसी योजना है, जो करदाताओं को अपने बकायों का निपटारा करने का एक अंतिम अवसर प्रदान करती है।


उन्होंने कहा कि यदि कोई करदाता इस योजना का लाभ नहीं उठाता है, तो 1 जनवरी 2026 से उनके खिलाफ रिकवरी कार्रवाई शुरू की जाएगी।


स्कीम की विशेषताएँ

इस योजना के तहत 1 करोड़ रुपये तक के बकाए पर करदाताओं को 100% छूट मिलेगी, जबकि टैक्स राशि पर 50% छूट दी जाएगी। 1 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक के बकाए पर भी 100% छूट मिलेगी, और टैक्स राशि पर 25% छूट मिलेगी। 25 करोड़ रुपये से अधिक के बकाए पर 10% छूट के साथ 100% छूट मिलेगी।


वित्त मंत्री ने कहा कि यदि सभी योग्य करदाता इस योजना का लाभ उठाते हैं, तो राज्य को लगभग 3,344.50 करोड़ रुपये की रिकवरी की उम्मीद है।


स्कीम की सीमाएँ

यह योजना उन सभी करदाताओं पर लागू होगी जिनके असेसमेंट ऑर्डर 30 सितंबर 2025 तक बनाए गए हैं। हालांकि, यह सरकारी खाद्य एजेंसियों के लिए लागू नहीं होगी।