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पंजाब में अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई

पंजाब सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एडीए की नियामक विंग ने अमृतसर-तरनतारन रोड पर स्थित एक कॉलोनी को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई सरकारी नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है। जानें इस कार्रवाई के पीछे की वजह और सरकार के दिशा-निर्देशों के बारे में।
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पंजाब में अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई

अनधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई

अमृतसर/दीपक मेहरा : पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत, पीसीएस ने आदेश जारी किए। इसके बाद, जिला नगर योजनाकार (नियामक) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए की नियामक विंग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह, उप-मंडल इंजीनियर, एडीए, अमृतसर और पुलिस स्टेशन चाटीविंड के अधिकारियों की उपस्थिति में अमृतसर-तरनतारन रोड पर स्थित एक अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की और उसे ध्वस्त कर दिया।


नियामक विंग ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार, तरनतारन रोड पर गाँव चब्बा में बाबा नौध सिंह जी की समाधि के निकट विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी को नोटिस जारी किया गया। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि कॉलोनी के मालिक सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर रहे थे।