पंजाब में आप विधायक पठानमाजरा को सरकारी आवास खाली करने का आदेश

पठानमाजरा दुष्कर्म मामले में फरार
पटियाला: पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में खडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 13 साल पुराने छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में चार साल की सजा सुनाई गई। अब हरमीत सिंह पठानमाजरा को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया गया है। उन पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं और वे पुलिस हिरासत से भागने में सफल रहे हैं।
सरकारी आवास को खाली करने का आदेश
पठानमाजरा ने इस आदेश के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को हुई। उनके वकील सिमरनप्रीत सग्गू ने अदालत में कहा कि विधायक को आवास खाली करने के लिए गलत प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किराया बकाया है, तो उसे तुरंत चुकता किया जाएगा।
वकील ने बताया कि सामान्यतः सरकारी आवास खाली करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया जा रहा है। आरोप है कि विधायक सरकारी आवास का उपयोग सरकार विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
लालपुरा को मिली सजा
छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में मनजिंदर सिंह लालपुरा सहित 11 आरोपियों को चार साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला 12 साल पुराना है। पीड़िता अपने परिवार के साथ 4 मार्च 2013 को पंजाब इंटरनेशनल पैलेस गई थी, जहां कुछ टैक्सी चालकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की।
जब उसने विरोध किया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने भी मौके पर पीड़िता और उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया।
मामले की मजबूती
घटना का वीडियो एक फोटोग्राफर ने रिकॉर्ड किया था। इसके बाद पीड़ित परिवार ने वीडियो के साथ थाना सिटी तरनतारन में शिकायत दर्ज कराई। मामला मीडिया में भी प्रमुखता से आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़ित परिवार को केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की गई।
एससी कमिशन के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. राज कुमार वेरका ने भी मामले का संज्ञान लिया। थाना सिटी में मुकदमा नंबर 59/13 दर्ज किया गया, जिसमें टैक्सी चालक हरविंदर सिंह शोशी और विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को नामजद किया गया।