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पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी रोकने के लिए नया कानून जल्द लागू होगा

पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को रोकने के लिए एक नया कानून जल्द ही लागू होने वाला है। आम आदमी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी बलतेज पन्नू ने बताया कि विधानसभा में एक समिति अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। इस कानून में दोषियों के लिए आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जानें इस महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में और क्या-क्या शामिल है।
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पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी रोकने के लिए नया कानून जल्द लागू होगा

पंजाब में बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून की तैयारी

चंडीगढ़: पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों को रोकने के लिए एक नया कानून जल्द ही लागू किया जाएगा। इस संबंध में विधानसभा द्वारा गठित एक समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी बलतेज पन्नू ने साझा की। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने सरकार से अनुरोध किया है कि बेअदबी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए।


बेअदबी के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार: पन्नू ने बताया कि उनकी सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और बेअदबी के खिलाफ राज्य का अपना कानून जल्द ही पेश किया जाएगा। यह विधेयक 15 जुलाई को विधानसभा में पेश किया गया था, और इसके छह महीने 15 जनवरी को पूरे हो रहे हैं।


दोषियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान: 15 जुलाई 2025 को पंजाब सरकार ने बेअदबी रोकने के लिए एक नया विधेयक तैयार किया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी और विधानसभा में पेश किया। इस विधेयक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस प्रस्ताव को सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सभी से राय लेने के बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा।