पंजाब में नकली बीज बेचना अब होगा गैर-जमानती अपराध

किसानों की सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय
पंजाब सरकार ने किसानों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए उठाया महत्वपूर्ण कदम
पंजाब सरकार ने किसानों को धोखे से बचाने और वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। हर साल, सैकड़ों किसान घटिया और नकली बीजों की आपूर्ति के कारण आर्थिक शोषण का शिकार होते हैं।
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने इस मुद्दे पर कई बार विभागीय कार्रवाई की है। अब, सरकार ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को भविष्य में लाभ मिलने की उम्मीद है।
नकली बीजों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई
कैबिनेट ने नकली बीजों की बिक्री को गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए सीड (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 को पेश करने की मंजूरी दी। यह विधेयक पंजाब के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। सीड एक्ट 1966 की धारा 19 में कोई संशोधन नहीं होने के कारण यह अपराध बढ़ता जा रहा था।
इसलिए, मंत्रिमंडल ने सीड एक्ट में संशोधन करने और धारा 19ए जोड़ने के लिए विधेयक तैयार करने की स्वीकृति दी है, जिससे जुर्माने में वृद्धि और इस अपराध को गैर-जमानती बनाया गया है।
नए नियमों के तहत सजा का प्रावधान
इस प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई कंपनी पहली बार अपराध करती है, तो उसे एक से दो साल की सजा और पांच से दस लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। यदि दोबारा अपराध किया गया, तो सजा दो से तीन साल और जुर्माना 10 से 50 लाख रुपये होगा। इसी प्रकार, डीलर या व्यक्ति को पहली बार अपराध पर छह महीने से एक साल की सजा और एक से पांच लाख रुपये का जुर्माना होगा, जबकि दोबारा अपराध पर एक से दो साल की सजा और पांच से दस लाख रुपये का जुर्माना होगा। पहले, पहली बार अपराध पर केवल 500 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार 1000 रुपये जुर्माना था।