पंजाब में बेअदबी कानून पर सेलेक्ट कमेटी की पहली बैठक

पंजाब में बेअदबी कानून पर महत्वपूर्ण बैठक
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मामलों को रोकने के लिए बेअदबी कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस संदर्भ में, गुरुवार को सुबह 11 बजे पंजाब विधानसभा में सेलेक्ट कमेटी की पहली बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता विधायक डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर करेंगे।
इस सेलेक्ट कमेटी को बेअदबी कानून के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन करने और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। कमेटी को अगले छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करनी होगी। सरकार का मानना है कि यह बैठक पंजाब में धार्मिक स्थलों और भावनाओं की सुरक्षा के लिए कानून को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पंजाब में पिछले कुछ वर्षों में बेअदबी की घटनाएं चर्चा का विषय रही हैं, जिसके चलते जनता और विभिन्न संगठनों ने सख्त कानून की मांग की थी। 'आप' सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सेलेक्ट कमेटी का गठन किया है।
सूत्रों के अनुसार, कमेटी में विभिन्न दलों के विधायकों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जो इस कानून को और मजबूत बनाने के लिए सुझाव देंगे। बैठक में धार्मिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता के विचारों को भी शामिल करने की योजना है।
गौरतलब है कि बेअदबी कानून पंजाब में धार्मिक ग्रंथों और पवित्र प्रतीकों की बेअदबी को रोकने के लिए बनाया गया है। इसे पंजाब पवित्र ग्रंथ एक्ट 2025 के तहत लागू किया गया है। इस कानून का उद्देश्य गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल और भगवद गीता जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को रोकना और धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना है।
इस कानून के तहत बेअदबी के लिए 10 साल तक की सजा और बार-बार अपराध या हिंसा/मृत्यु होने पर उम्रकैद का प्रावधान है। यह कानून जुलाई 2025 में पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किया गया और लागू हो चुका है। कानून को और प्रभावी बनाने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी का गठन किया गया है, जो छह महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।