पंजाब में भूमि राजस्व कानून में महत्वपूर्ण संशोधन
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक
पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक में भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में संशोधनों को मंजूरी दी है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करना और वादकारियों के समय की बचत करना है। इसके साथ ही, यह गैर-वादकारियों को भी परेशानियों से बचाने में मदद करेगा। संशोधन डिजिटल रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता प्रदान करेंगे, जिससे भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
ई-सेवा पोर्टल की शुरुआत
कैबिनेट ने बताया कि पंजाब सरकार ने भूमि से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए एक ई-सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक एक सरल प्रक्रिया के जरिए पारिवारिक विभाजन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पहल भूमि सीमांकन, विवाद समाधान, और फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
नई तहसीलें बनाने की मंजूरी
बैठक में साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में उप-तहसील बनूड़ को तहसील में उन्नत करने और होशियारपुर में हरियाणा को नई उप-तहसील बनाने की मंजूरी दी गई। इन निर्णयों से निवासियों को प्रशासनिक सेवाओं तक अधिक आसान पहुंच मिलेगी।
विशेष शिक्षकों के लिए राहत
मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत विशेष शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में राहत देने का निर्णय लिया है। यह कदम प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवाओं को बनाए रखते हुए विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करेगा।
