Newzfatafatlogo

पंजाब सरकार का नया नियम: विदेश यात्रा से पहले अनुमति अनिवार्य

पंजाब सरकार ने पंचायत स्तर पर अनुशासन को बढ़ाने के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत पंच, सरपंच और उपसरपंच को विदेश यात्रा से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह निर्णय पंचायत कार्यों पर प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। अब सरपंचों को विदेश जाने से पहले विधिवत आवेदन करना होगा, जिससे गांवों के कार्य प्रभावित न हों। जानें इस नए नियम के बारे में और क्या बदलाव आएंगे।
 | 
पंजाब सरकार का नया नियम: विदेश यात्रा से पहले अनुमति अनिवार्य

पंजाब में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए नया नियम

चंडीगढ़- पंजाब सरकार ने पंचायत स्तर पर अनुशासन और कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब पंच, सरपंच और उपसरपंच को विदेश यात्रा पर जाने से पहले सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह प्रक्रिया सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक्स-इंडिया लीव के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान होगी।


पहले पंचायत प्रतिनिधि केवल सूचना देकर विदेश चले जाते थे, लेकिन अब उन्हें विधिवत आवेदन करना होगा ताकि पंचायत के कार्यों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।


13,000 से अधिक सरपंचों पर लागू होंगे नियम
ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने सभी जिला विकास और पंचायत अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, जब ये चुने हुए प्रतिनिधि विदेश जाते हैं, तो इससे गांवों के कार्य प्रभावित होते हैं।


इसलिए इस दिशा में आदेश जारी किए गए हैं। वर्तमान में पंजाब में 13,228 सरपंच हैं, और 83,000 से अधिक पंचायत सदस्य हैं जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, जिससे उनका आना-जाना बना रहता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह नियम ब्लॉक समिति सदस्यों और जिला चेयरमैनों पर भी लागू होगा। पंचायत अधिकारियों के अनुसार, जब सरपंच विदेश जाएगा, तो उसकी अनुपस्थिति में एक पंच को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।


सरपंच विदेश जाने से पहले पंचायत से जुड़े सभी रिकॉर्ड उस चयनित पंच को सौंप देगा। लौटने पर उसे संबंधित अधिकारी के पास जाकर रिपोर्ट करना होगा। यदि विदेश में रहते हुए छुट्टी बढ़ानी हो, तो फोन या ईमेल के माध्यम से इसकी लिखित सूचना देनी होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम गांवों में कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करने और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।