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पंजाब सरकार का नया फैसला: दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से मिलेगी राहत

पंजाब सरकार ने दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से राहत देने के लिए नए कानून का ऐलान किया है। इस कानून के तहत, दुकानदार अब 20 हेल्पर रखने पर कोई हिसाब नहीं देंगे और ओवरटाइम की सीमा को बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। इसके अलावा, उल्लंघनों के लिए कोर्ट में चालान का भुगतान करने की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है। जानें इस नए कानून के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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पंजाब सरकार का नया फैसला: दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट मीटिंग में महत्वपूर्ण निर्णय

चंडीगढ़ - मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने के लिए पंजाब शॉप एंड कॉमर्शियल एक्ट में संशोधन किया है।


इस संशोधन के तहत, दुकानदार अब 20 हेल्पर रखने के लिए कोई विस्तृत हिसाब नहीं देंगे। उन्हें केवल हर छह महीने में एक बार जानकारी देनी होगी। हालांकि, 20 से अधिक कर्मचारियों के लिए सभी का विवरण रखना और रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा, जिसमें लगभग 5 प्रतिशत लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही, कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की जाएगी, जिसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। इस विषय पर सभी विशेषज्ञों से सलाह भी ली जाएगी। हालांकि, लेबर लॉ पहले की तरह लागू रहेंगे।


बैठक में सीएम मान ने बताया कि ओवरटाइम की सीमा को तीन महीने में 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। अब एक दिन में नौ घंटे से अधिक और सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करने पर दोगुने रेट का ओवरटाइम मिलेगा, भले ही कर्मचारी केवल एक घंटा ही काम करे। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। कुल कार्य समय 12 घंटे तक बढ़ाया जा सकेगा, जिसमें ब्रेक भी शामिल रहेगा।


यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे ओवरटाइम, तो पहले कोर्ट में चालान का भुगतान करना पड़ता था। अब इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। उल्लंघन के लिए शुल्क का निर्धारण एएलसी (असिस्टेंट लेबर कमिश्नर) स्तर पर किया जाएगा, और दुकानदार मौके पर ही भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए एक पोर्टल की व्यवस्था की जा रही है, जहां रजिस्ट्रेशन के लिए 24 घंटे में अप्रूवल मिलेगी। यदि अप्रूवल नहीं मिलती है, तो इसे स्वीकृत माना जाएगा। दुकानदारों को गलती सुधारने का भी अवसर मिलेगा। इंस्पेक्टर अब तीन महीने में एक बार चेकिंग कर सकेंगे।