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पंजाब सरकार का पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प

पंजाब की सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1.34 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और भेदभाव से मुक्त पंजाब के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। जानें कैसे सरकार अत्याचार निवारण अधिनियम को लागू कर रही है और विपक्ष की राजनीति पर क्या कहा।
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पंजाब सरकार का पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प

नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता


डॉ. बलजीत कौर ने कहा, नागरिक अधिकारों और अत्याचार निवारण कानूनों के तहत पीड़ितों के लिए 1.34 करोड़ जारी किए गए


चंडीगढ़ में, पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार भेदभाव और अन्याय से मुक्त पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें समय पर वित्तीय सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान कर रही है।


उन्होंने बताया कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में पीड़ितों को 1.34 करोड़ की राशि जारी की गई है।


समानता और सद्भाव को बढ़ावा देना

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य में अत्याचार निवारण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जागरूकता अभियान और निगरानी को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि समानता, मानवीय गरिमा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना पंजाब सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।


कुदरती आफत के समय एकजुटता की आवश्यकता

कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब पंजाब कुदरती आफत से जूझ रहा था, तब विपक्ष ने राजनीति की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए और इस आपदा का ठीकरा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर फोड़ने की कोशिश की। लेकिन जनता अब इन नेताओं की सच्चाई जान चुकी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही लोगों को बाढ़ राहत सहायता मिलनी शुरू होगी।