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पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए 31.78 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की

पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत अनुसूचित जातियों के 6,231 लाभार्थियों को 31.78 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के समय आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करती है। मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस राशि का वितरण विभिन्न जिलों में किया गया है और यह सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से भेजी जाती है। जानें इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी।
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पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए 31.78 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की

आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय सहायता

चंडीगढ़- पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जातियों के 6,231 लाभार्थियों को 31.78 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। इस पहल से प्रदेश के कई गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिली है।


डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार समाज के सभी वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आशीर्वाद योजना इस प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के समय आर्थिक बोझ को कम करने में सहायक है। उन्होंने आगे कहा कि इस वित्तीय वर्ष में फरीदकोट, फिरोजपुर, श्री फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, एस.बी.एस. नगर, संगरूर और तरनतारन जिलों से 6,231 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके लिए 31.78 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।


सामाजिक न्याय मंत्री ने बताया कि इस राशि का वितरण विभिन्न जिलों में किया गया है। उदाहरण के लिए, फरीदकोट के 155, फिरोजपुर के 242, श्री फतेहगढ़ साहिब के 124, फाजिल्का के 1,647, गुरदासपुर के 226 और जालंधर के 70 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई है। इसी तरह कपूरथला के 615, लुधियाना के 2,498, पटियाला के 178, एस.बी.एस. नगर के 152, संगरूर के 117 और तरनतारन के 207 लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिला है।


डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार कम आय वाले परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनके परिवारों को विवाह के समय आर्थिक सहयोग मिल सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए, परिवार की आय गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए और वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए। पात्र परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं।


उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय सहायता का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डी.बी.टी. (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और त्वरित वितरण सुनिश्चित होता है। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मान सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी कल्याण योजनाओं से वंचित न रहे और अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए।