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पंजाब स्वास्थ्य मंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है, जिसके चलते पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। यह शिकायत आम आदमी पार्टी की पूर्व महिला विंग की अध्यक्ष श्वेता जिंदल द्वारा दर्ज की गई है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। इस मामले ने पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी है और आम आदमी पार्टी की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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पंजाब स्वास्थ्य मंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

पंजाब स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप

चंडीगढ़ | पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। यह शिकायत आम आदमी पार्टी की पटियाला महिला विंग की पूर्व अध्यक्ष श्वेता जिंदल द्वारा दर्ज कराई गई है।


कोर्ट की सुनवाई और आरोपों का विवरण

कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यह मामला राजनीतिक हलचल पैदा कर रहा है और आम आदमी पार्टी की छवि पर सवाल खड़े कर रहा है।


शिकायत में क्या हैं गंभीर आरोप?


श्वेता जिंदल ने अपनी शिकायत में डॉ. बलबीर सिंह, उनके बेटे और कार्यालय के इंचार्ज पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्टी में काउंसलर टिकट देने का लालच देकर उन्हें परेशान किया गया।


उन्होंने कहा, 'इन लोगों ने मुझे इतना तंग किया कि मुझे अदालत का सहारा लेना पड़ा।' यह शिकायत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। कोर्ट ने शिकायत लिखने और सुनवाई की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है।


कोर्ट का नोटिस और आगे की कार्रवाई

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह नोटिस 'समन' नहीं है। भारतीय न्याय संहिता प्रक्रिया संहिता 2023 की धारा 223(1) के तहत आरोपी पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति और जमानत का प्रश्न समन आदेश के बाद ही तय होगा। सभी आरोपी पक्षों को नोटिस भेजा जाएगा।


यह हाई-प्रोफाइल मामला पंजाब की राजनीति में हलचल मचा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह मामला पार्टी की महिला विंग से संबंधित है। अब 23 अक्टूबर को कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर पूरे राज्य की नजरें टिकी होंगी।