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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर सुनवाई टली

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उनके वकीलों ने संशोधन के लिए समय मांगा। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की गई। मजीठिया पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने के गंभीर आरोप हैं, और उनका कहना है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर सुनवाई टली

बिक्रम मजीठिया की याचिका पर सुनवाई

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मजीठिया के वकीलों ने याचिका में संशोधन के लिए चार हफ्ते का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।


गौरतलब है कि मजीठिया को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून को अमृतसर से गिरफ्तार किया था। उन पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मजीठिया पहले भी 2021 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत केस का सामना कर चुके हैं। उस मामले में अब तक पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय, ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर समेत छह गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।


पंजाब के साथ-साथ हिमाचल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मजीठिया की संपत्तियों पर छापेमारी की जा चुकी है। सरकार का दावा है कि उसके पास मजीठिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, जबकि मजीठिया के वकील इस मामले को राजनीति से प्रेरित और तथ्यों से परे मानते हैं।