पंजाब हाईकोर्ट ने नवजोत कौर सिद्धू के ठगी मामले में आरोपी को सरेंडर का आदेश दिया

नवजोत कौर सिद्धू के ठगी मामले की सुनवाई
चंडीगढ़ - पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी, नवजोत कौर सिद्धू, के साथ 10 करोड़ रुपये की ठगी के मामले की सुनवाई आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हुई। अदालत ने आरोपी बिल्डर गगनदीप सिंह को निर्देश दिया है कि वह एक सप्ताह के भीतर दुबई से भारत लौटकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करे। इसके साथ ही, कोर्ट ने उसके पासपोर्ट को जब्त करने का भी आदेश दिया है। यह मामला 2019 का है, जब गगनदीप सिंह ने नवजोत कौर सिद्धू को ज़ीरकपुर में एक संपत्ति में निवेश करने का लालच देकर लगभग 10 करोड़ 35 लाख रुपये की ठगी की थी।
इस धोखाधड़ी के बाद से गगनदीप सिंह दुबई में छिपा हुआ है। इसी मामले में अग्रिम जमानत के लिए उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका विरोध नवजोत कौर सिद्धू के वकील ने किया। इसके बाद, हाईकोर्ट ने आरोपी को अगले मंगलवार तक अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का आदेश देते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया है।