पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बीएसएफ को सौंपने का नया नियम
पश्चिम बंगाल की सरकार ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का नया नियम लागू किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि यह नियम 20 मई से प्रभावी है और इसके तहत अवैध प्रवासियों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता पाने का अधिकार नहीं होगा। जानें इस निर्णय के पीछे की वजहें और इसके संभावित प्रभाव।
| May 22, 2026, 22:44 IST
नया नियम लागू
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सरकार ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अब कोर्ट के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी है। यह नया नियम 20 मई से प्रभावी हो गया है।
शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए पुलिस कमिश्नर और रेलवे सुरक्षा बल को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए नियम के अनुसार, जो लोग अवैध प्रवासी पाए जाएंगे, उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
