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पश्चिम बंगाल में मदरसों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के सभी मदरसों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के तहत लिया गया है, जिसमें पहले के सभी निर्देशों को निरस्त किया गया है। आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा, और यह सभी सरकारी और गैर सरकारी मदरसों पर लागू होगा। जानें इस निर्णय के पीछे का उद्देश्य और इसके संभावित प्रभाव।
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पश्चिम बंगाल में मदरसों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का नया निर्णय

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हाल ही में, उन्होंने राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को गाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा मंगलवार को जारी किया गया।


पुराने निर्देशों का निरसन

मदरसा शिक्षा निदेशालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पहले के सभी निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है। अब, कक्षाओं की शुरुआत से पहले प्रार्थना में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य होगा। यह आदेश सभी सरकारी मॉडल मदरसों, मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, और गैर सहायता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा।


तत्काल प्रभाव से लागू

आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी कॉपी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित विभागों को भेजी गई है। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद जारी किया गया है।


राष्ट्रीय गान के समान दर्जा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' के समान दर्जा देने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य 'वंदे मातरम' को भी उसी कानूनी सुरक्षा में लाना है, जो राष्ट्रीय गान को प्राप्त है। इसके लागू होने के बाद, 'वंदे मातरम' गाने के दौरान किसी भी प्रकार का अपमान या व्यवधान एक 'संज्ञेय अपराध' माना जाएगा।