पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा-बंगाल सरकार और ईसी में भरोसे की कमी
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार और आयोग के बीच विश्वास की कमी के कारण एसआईआर ड्राफ्ट रोल से संबंधित दावों और आपत्तियों का निपटारा और निगरानी न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
माइक्रो-ऑब्जर्वर की तैनाती
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की आलोचना की कि उसने एसआईआर प्रक्रिया के लिए पर्याप्त ग्रेड-ए अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की सहायता के लिए माइक्रो-ऑब्जर्वर और राज्य सरकार के अधिकारी तैनात रहेंगे।
डीजीपी को निर्देश
कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य सचिव, डीजीपी और चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी को एसआईआर अधिकारियों को दी गई धमकियों के संबंध में क्या कदम उठाए गए, इस पर सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया गया है।
