पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन ने रिश्वतखोरी घोटाले में 1804 अयोग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की

रिश्वतखोरी घोटाले का खुलासा
पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी के लिए रिश्वतखोरी से जुड़े 1804 अयोग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की है। यह जानकारी 30 अगस्त 2025 को शाम 08:50 बजे सामने आई। कोर्ट ने कमीशन को 'कलंकित' उम्मीदवारों की पहचान सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। सूची में अयोग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर, सीरियल नंबर और नाम शामिल हैं, जो इस घोटाले की गंभीरता को दर्शाते हैं।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्कूल सर्विस कमीशन को सख्त निर्देश दिया कि वह उन उम्मीदवारों की पहचान सार्वजनिक करे, जो नौकरी पाने के लिए रिश्वत देने या अन्य अनुचित तरीकों का सहारा लेते पाए गए हैं। इस घोटाले ने पश्चिम बंगाल की शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
West Bengal | The School Service Commission released the list of names of 1804 ineligible candidates after the Supreme Court directed it to publish the list of ‘tainted’ candidates in the cash-for-jobs scam. The commission released the roll number, serial number and name of the… pic.twitter.com/J2zwbE5i3h
— ANI (@ANI) August 30, 2025
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कमीशन ने तुरंत प्रभाव से सूची जारी की, जिसमें हर अयोग्य उम्मीदवार की विस्तृत जानकारी दी गई है। यह सूची राज्य के स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली को उजागर करती है।
घोटाले का प्रभाव
इस घोटाले ने न केवल भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, बल्कि राज्य सरकार की विश्वसनीयता को भी प्रभावित किया है। सूची जारी होने के बाद प्रभावित उम्मीदवारों और उनके परिवारों में रोष है, जबकि आम जनता इस कदम को सही ठहरा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस सूची के आधार पर आगे की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नीतियों को लागू करने का आश्वासन दिया है।