पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में जिबन कृष्ण साहा की जमानत याचिका पर सुनवाई 18 सितंबर को

जमानत याचिका पर अदालत का निर्णय
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तार जिबन कृष्ण साहा की जमानत याचिका पर अदालत ने 18 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। एडवोकेट जाकिर हुसैन ने जानकारी दी कि आज साहा को जेल से अदालत में पेश किया जाना था। 14 दिन के अंतराल के बाद जमानत याचिका दायर की गई, लेकिन PMLA और PDRL के प्रावधानों के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) को लिखित जवाब देने का अवसर देना आवश्यक है। इसलिए अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय की और कहा कि ED की आपत्ति सुने बिना जमानत पर निर्णय नहीं लिया जाएगा।
अदालत के निर्देशानुसार, अब 18 सितंबर को सुनवाई होगी, जिसमें साहा की जमानत याचिका और ED की लिखित आपत्ति पर चर्चा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिबन कृष्ण साहा पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षण भर्ती प्रक्रिया में वित्तीय गड़बड़ी की और करोड़ों रुपये का अवैध लेनदेन किया। ED की जांच में यह सामने आया है कि इस घोटाले में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्डरिंग हुई है और साहा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
शिक्षण भर्ती घोटाले ने राज्य की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। कई नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आने के कारण विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। अदालत का सख्त रुख यह दर्शाता है कि कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। अब सभी की नजर 18 सितंबर की सुनवाई पर है, क्योंकि यह तय करेगा कि साहा को राहत मिलेगी या वह आगे भी जेल में रहेंगे।