पानीपत में अवैध निर्माण पर सख्ती: डीटीपी एनफोर्समेंट की नई पहल
डीटीपी एनफोर्समेंट की कार्रवाई
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र: अवैध निर्माण पर जुर्माना लगाने की मांग
- ग्रैप-3 के नियमों का पालन और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम
पानीपत: जिला नगर योजनाकार (डीटीपी एनफोर्समेंट) विभाग ने ग्रैप-3 के तहत अवैध निर्माण पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप-3 लागू होने के कारण निर्माण गतिविधियों पर कई प्रतिबंध प्रभावी हैं। इस संदर्भ में, अवैध निर्माण को रोकने और आम जनता को जागरूक करने के लिए डीटीपी एनफोर्समेंट पानीपत ने 7 टीमें गठित की हैं। इन टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी स्थान पर निर्माण गतिविधि पाई जाती है, तो वहाँ चेतावनी संदेश चस्पा किया जाएगा और संबंधित साइट का विवरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा जाएगा।
34 साइटों का निरीक्षण
डीटीपी एनफोर्समेंट के सुमित मलिक ने बताया कि अभियान के दौरान टीम ने 34 साइटों का निरीक्षण किया। जहाँ निर्माण गतिविधियाँ पाई गईं, वहाँ चेतावनी संदेश लगाए गए और लोगों को ग्रैप-3 के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। सभी चिन्हित साइटों का विवरण क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है।
निर्माण कार्य के लिए लाइसेंस आवश्यक
उन्होंने अवैध निर्माण करने वालों से अपील की है कि वे विभाग से आवश्यक सी.एल.यू. या लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य करें। बिना अनुमोदन के निर्माण गतिविधि पाए जाने पर विभागीय नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रैप-3 के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जानकारी साझा कर अवैध निर्माण करने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए पत्र लिखा गया है।
