Newzfatafatlogo

पिंपरी-चिंचवड़ में आवारा कुत्तों का हमला: युवक ने दिखाई बहादुरी

पिंपरी-चिंचवड़ में एक युवक पर सुबह के समय सात आवारा कुत्तों ने हमला किया। CCTV में कैद इस घटना ने स्थानीय निवासियों को चिंतित कर दिया है। युवक ने बहादुरी से कुत्तों का सामना किया और खुद को बचाने के लिए लकड़ी की तख्ती का सहारा लिया। इस घटना के बाद, इलाके के लोग नगरपालिका से आवारा कुत्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आवारा कुत्तों के संबंध में कुछ नए नियम भी बनाए हैं।
 | 
पिंपरी-चिंचवड़ में आवारा कुत्तों का हमला: युवक ने दिखाई बहादुरी

पिंपरी-चिंचवड़ में खौफनाक हमला

Pimpri-Chinchwad Video: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में एक व्यक्ति पर सुबह 5 बजे उस समय हमला हुआ जब वह अपने काम पर जा रहा था। यह हमला किसी इंसान द्वारा नहीं, बल्कि सात आक्रामक आवारा कुत्तों द्वारा किया गया। यह भयावह दृश्य वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए।


कुत्तों से बचने की कोशिश

वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति एक सुनसान गली से गुजर रहा था, तभी अचानक सात कुत्ते उसकी ओर दौड़ते हुए आए और उस पर झपट पड़े। कुत्ते उसे काटने की कोशिश करने लगे। खुद को बचाने के लिए, वह पास खड़ी एक बाइक के पीछे जाकर खड़ा हो गया। लेकिन कुत्ते नहीं रुके, तब उसने साहस दिखाते हुए बाइक को धक्का देकर कुत्तों को डराने की कोशिश की।


शख्स ने कुत्तों का सामना किया

कुछ ही समय बाद, पास के घरों से लोग बाहर आए और कुत्तों को भगा दिया। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। कुछ मिनटों बाद, कुत्ते फिर से लौट आए। इस बार, वह व्यक्ति खुद को बचाने के लिए पास पड़ी एक लकड़ी की तख्ती लेकर सामने आया और डटकर मुकाबला किया। अंततः कुत्ते वहां से भाग निकले।


आवारा कुत्तों पर कार्रवाई की मांग


सुप्रीम कोर्ट का आदेश

घटना के बाद, स्थानीय निवासियों ने नगरपालिका से आवारा कुत्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बीच, देशभर में आवारा कुत्तों के काटने के मामलों पर बहस चल रही है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम्स में रखने का आदेश दिया था। हालांकि, पशु प्रेमियों ने इसका विरोध किया और प्रदर्शन भी किए।


कुत्तों को गोद लेने के नियम

बाद में, कोर्ट ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए कहा कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी इलाके में वापस छोड़ा जा सकता है। लेकिन जो कुत्ते आक्रामक हों या जिन्हें रेबीज हो, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा, इसके लिए विशेष स्थान तय किए जाएंगे। यदि कोई नियम तोड़ेगा, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई कुत्ते को गोद लेना चाहता है, तो वह नगर निगम से संपर्क कर सकता है, लेकिन गोद लेने के बाद उस कुत्ते को दोबारा सड़क पर छोड़ना अपराध होगा।