पूजा खेडकर परिवार का मामला: ट्रक ड्राइवर के बयान से खुलासा

पूजा खेडकर परिवार की विवादास्पद गतिविधियाँ
Pooja Khedkar Family Case: महाराष्ट्र की निलंबित IAS पूजा खेडकर का परिवार हाल के दिनों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। खेडकर परिवार की कथित दबंगई की बातें अब पुणे से लेकर मुंबई तक फैली हुई हैं।
हाल ही में, एक ट्रक ड्राइवर, जिसे मुंबई से अगवा किया गया था, पूजा खेडकर के घर से बरामद हुआ। इसके बाद, पूजा की मां मनोरमा खेडकर, पिता दिलीप खेडकर और ड्राइवर पर पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
अब इस मामले में पीड़ित ट्रक ड्राइवर का बयान भी सामने आया है। उसने बताया कि खेडकर परिवार ने उसे कैसे प्रताड़ित किया। पीड़ित ने कहा कि उसे एक कमरे में बंद करके रखा गया और बासी खाना खिलाया गया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई।
पीड़ित ने आगे कहा कि दिलीप खेडकर और उसके बॉडीगार्ड ने उसे अगवा करके पुणे ले गए और वहीं कैद में रखा। उसने दावा किया कि उसे बंद कमरे में रखा गया और बार-बार जान से मारने की धमकी दी गई।
13 सितंबर को ट्रक ड्राइवर का अपहरण
13 सितंबर को किया था ट्रक ड्राइवर का अपहरण
यह घटना 13 सितंबर को नवी मुंबई के मुलुंड-ऐरोली रोड पर हुई, जब एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक एक लैंड क्रूजर से टकरा गया। इसके बाद, दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, जिसमें पैसे की मांग की गई।
22 वर्षीय ट्रक क्लीनर प्रहलाद कुमार चौहान ने आरोप लगाया कि पूजा खेडकर के पिता और ड्राइवर-सह-अंगरक्षक ने उसे पुलिस थाने ले जाने के बहाने अगवा किया। रास्ते में उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया और चुप रहने के लिए कहा गया। फिर उसे पुणे स्थित उनके घर ले जाकर बंधक बना दिया गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, चौहान ने कहा कि अगर ट्रक मालिक ने खेडकर दंपत्ति को मुआवजा नहीं दिया, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी।
जांच के दौरान यह भी पता चला कि मनोरमा खेडकर ने कमरे की चाबियां दे दीं और सबूत मिटाने के लिए घर का सीसीटीवी कैमरा हटा दिया।
ट्रक मालिक द्वारा नवी मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद, रविवार को ट्रक क्लीनर को पुणे से मुक्त किया गया।
सालुंके को गिरफ्तार कर लिया गया है और 23 सितंबर तक पुलिस हिरासत में रखा गया है, जबकि खेडकर दंपत्ति और एक अन्य व्यक्ति का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
पुलिस ने दर्ज की धाराएँ
पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 137(2) (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 127(7) (जबरन वसूली के लिए गलत तरीके से बंधक बनाना) और 308(4) (जबरन वसूली) भी जोड़ी गई हैं। पुणे पुलिस ने मनोरमा खेडकर के खिलाफ पुलिस के काम में बाधा डालने का मामला भी दर्ज किया है।