पैन और आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि: जानें क्या करें
पैन और आधार लिंकिंग की महत्वपूर्ण जानकारी
पैन और आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि: पैन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। यदि इस समय सीमा के भीतर लिंकिंग नहीं की गई, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आयकर रिटर्न दाखिल करने और रिफंड प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं।
लिंकिंग न कराने पर क्या होगा?
यदि आपके पास पैन कार्ड है और आपने इसे आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो न केवल पैन निष्क्रिय होगा, बल्कि जुर्माना भी लग सकता है।
अधिसूचना में क्या कहा गया है?
अधिसूचना का विवरण:
आयकर विभाग ने 3 अप्रैल, 2025 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि जिन व्यक्तियों का पैन 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार नंबर के आधार पर जारी किया गया है, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। यदि वे अब तक लिंकिंग नहीं कराते हैं, तो उन्हें 1,000 रुपये की लेट फीस चुकानी होगी।
क्यों जरूरी है पैन-आधार लिंक करना?
पैन के निष्क्रिय होने के प्रभाव:
पैन के निष्क्रिय होने से टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कार्य प्रभावित होते हैं। एक निष्क्रिय पैन के कारण:
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया जा सकेगा
- आयकर रिफंड में देरी हो सकती है
- पैन अनिवार्य वाले वित्तीय लेनदेन नहीं हो पाएंगे
- अधिक TDS या TCS कट सकता है
- फॉर्म 15G और 15H जैसे दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे
- बैंक, म्यूचुअल फंड, और डीमैट अकाउंट में KYC से जुड़ी समस्याएँ आ सकती हैं
पैन-आधार लिंक कैसे करें?
ऑनलाइन प्रक्रिया:
आयकर विभाग ने लिंकिंग के लिए एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध कराई है। इसे घर बैठे पूरा किया जा सकता है।
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- ‘Quick Links’ में जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें (लॉगिन की आवश्यकता नहीं)।
- अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम भरें, जैसा आधार कार्ड में है।
- “Validate” पर क्लिक करें।
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें।
- यदि आप निर्धारित तिथि के बाद लिंक कर रहे हैं, तो 1,000 रुपये की फीस जमा करें।
- भुगतान के बाद फॉर्म सबमिट करें।
डेडलाइन चूकने पर क्या होगा?
अंतिम तिथि का महत्व:
यदि कोई पैन धारक 31 दिसंबर, 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करता है, तो 1 जनवरी, 2026 से उसका पैन निष्क्रिय हो सकता है। इससे टैक्स फाइलिंग, रिफंड, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई कार्य प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि क्या है?
सीबीडीटी के अनुसार, अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है।
क्या पैन-आधार लिंकिंग मुफ्त है?
अधिकतर मामलों में लिंकिंग के लिए 1,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होती है, लेकिन कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है।
कुल मिलाकर, पैन-आधार लिंकिंग को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। इसलिए पैन धारकों के लिए यह बेहतर है कि समय पर यह प्रक्रिया पूरी करें।
