प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद, जेल में बिताई पहली रात

प्रज्वल रेवन्ना की पहली रात जेल में
प्रज्वल रेवन्ना मामला: उम्रकैद की सजा के बाद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल में अपनी पहली रात बिताई। पहले भी वह जेल में थे, लेकिन उन्हें जमानत मिलने की उम्मीद थी। 2 अगस्त को अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, जिसके बाद रेवन्ना को कम सजा की उम्मीद थी। लेकिन 3 अगस्त को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने से वह पूरी तरह से टूट गए। इस सजा के बाद उनकी यह पहली रात थी, जिसे उन्होंने रोते हुए बिताया।
जेल में मेडिकल चेकअप से लेकर अन्य कैदियों से बातचीत तक, प्रज्वल काफी भावुक नजर आए। अब उन्हें एक नई पहचान मिल गई है, क्योंकि जेल प्रशासन ने उन्हें कैदी नंबर 15528 दिया है। कर्नाटक की MP-MLA कोर्ट ने घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। रेवन्ना जनता दल (सेक्युलर) के टिकट पर सांसद बने थे, लेकिन आरोपों और उनकी अश्लील वीडियो के वायरल होने के बाद पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। अब वह ताउम्र जेल में रहेंगे। रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं।
काम के बदले मिलेगी सैलरी
रोजाना 8 घंटे काम करेंगे रेवन्ना
कोर्ट के आदेश के बाद प्रज्वल रेवन्ना को सेंट्रल जेल में रखा गया है। अब उन्हें एक अपराधी की तरह रोजाना काम करना होगा, जिसके लिए उन्हें 524 रुपये मासिक मेहनताना मिलेगा। बताया गया है कि रेवन्ना रोजाना 8 घंटे काम करेंगे। शुरुआत में उन्हें अनट्रेंड मजदूर के रूप में रखा गया है, लेकिन भविष्य में कोई कौशल सीखने पर उनकी सैलरी बढ़ सकती है।
आरोपों की गंभीरता
8 धाराओं में दर्ज हुआ मामला
प्रज्वल रेवन्ना पर रेप केस में पुलिस ने 8 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इनमें आईपीसी की धारा 376 (2) (K) (अधिकार की स्थिति में बलात्कार), 376 (2) (N) (बार-बार बलात्कार), 354A (यौन उत्पीड़न), 354B (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से हमला), 354C (दृश्यरतिकता), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (सबूत मिटाना) और आईटी एक्ट की धारा 66E (गोपनीयता का उल्लंघन) शामिल हैं। कर्नाटक पुलिस ने इनकी जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया था। कोर्ट ने रेवन्ना को धारा 376 (2) (K) और 376 (2) (N) में दोहरे उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मामले का संक्षिप्त विवरण
क्या था पूरा मामला?
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रज्वल रेवन्ना का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह अपनी घरेलू सहायिका के साथ थे। मामले की गंभीरता बढ़ने पर प्रज्वल विदेश चले गए थे। पिछले साल 27 अप्रैल को 48 वर्षीय घरेलू सहायिका की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अब कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है।