प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामले में अदालत का फैसला: जेल में पहली रात बिताई

प्रज्वल रेवन्ना का जेल जीवन
प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामला: पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने शनिवार को अदालत के निर्णय के बाद जेल में अपनी पहली रात बिताई। अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, जिसके बाद वह काफी भावुक और परेशान नजर आए। एक जेल अधिकारी ने बताया कि रेवन्ना को बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैदी संख्या 15528 दी गई है।
यौन शोषण के मामले
पिछले साल प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार यौन शोषण के मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से एक मामले में उन पर अपने घर में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप था। अदालत ने शुक्रवार को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
स्वास्थ्य जांच
स्वास्थ्य जांच
शनिवार की रात जेल के चिकित्सकों ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मेडिकल जांच के दौरान प्रज्वल रो पड़े और उन्होंने अपने दर्द को व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वह अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने की योजना बना रहे हैं।
सुरक्षा व्यवस्था
सुरक्षा सेल में बंद
प्रज्वल को एक उच्च सुरक्षा सेल में रखा गया है और उसे कड़ी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। जेल अधिकारियों ने बताया कि दोषियों को एक मानक ड्रेस कोड का पालन करना होगा और उन्हें कैदियों की वर्दी पहननी होगी। उन्हें आधिकारिक तौर पर रविवार सुबह कैदी संख्या 15528 दी गई थी।
जुर्माना
इतने लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया
कोर्ट ने प्रज्वल को आजीवन कारावास की सजा के साथ 11 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि 11 लाख 25 हजार रुपये पीड़िता के परिवार को दिए जाएँ। बताया गया है कि 2021 में प्रज्वल ने अपनी 48 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ दो बार बलात्कार किया और इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया था।
मामले की जांच
इसके तहत मामला दर्ज
विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने प्रज्वल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप शामिल हैं।