फरीदाबाद में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध

फरीदाबाद में वाहनों पर नया प्रतिबंध
फरीदाबाद - दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट' द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, फरीदाबाद में 1 नवंबर से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लागू होगा।
इन वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा, और यदि सड़क पर पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीओ) ने लगभग 5 लाख ऐसे वाहनों की पहचान की है, जिनमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार की गाड़ियां शामिल हैं। आरटीओ फरीदाबाद के अधिकारी मुनीष सहगल ने बताया कि बल्लभगढ़, फरीदाबाद और बड़खल एसडीएम कार्यालयों से डेटा एकत्रित कर यह सूची तैयार की गई है। इसमें आरटीओ विभाग की दो गाड़ियां और फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ एसडीएम कार्यालयों की चार गाड़ियां भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से इन वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाई जाएगी और यदि सड़क पर पकड़े गए तो जुर्माना या जब्ती जैसी कार्रवाई की जाएगी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार, यह नियम दिल्ली में 1 जुलाई से लागू है। अब इसे फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में भी लागू किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। आरटीओ ने पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए हैं कि वे पुराने वाहनों को ईंधन न दें। एक विशेष टीम गठित की गई है जो पहले से चिह्नित वाहनों की जांच कर रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अपने पुराने वाहनों को सड़कों पर न चलाएं और नियमों का पालन करें। फरीदाबाद में चिह्नित 5 लाख वाहनों में से अधिकांश की आयु सीमा पूरी हो चुकी है। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। आगे भी इसकी निगरानी के लिए टीमें सक्रिय रहेंगी।