फरीदाबाद में बाल विवाह निषेध अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन

बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पर विशेष प्रशिक्षण
(फरीदाबाद समाचार) फरीदाबाद। जिला प्रशिक्षण केंद्र में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों से परिचित कराना और उन्हें इस सामाजिक समस्या के समाधान में सक्षम बनाना था।
एडीसी सतबीर मान ने बताया कि इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के 10 चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अधिनियम के कानूनी पहलुओं, बाल विवाह के सामाजिक और मानसिक प्रभाव, रिपोर्टिंग प्रक्रिया, और समुदाय में जागरूकता फैलाने की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी गई।
बाल विवाह: एक गैर-कानूनी प्रथा
कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह न केवल एक गैर-कानूनी प्रथा है, बल्कि यह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। प्रशिक्षकों ने केस स्टडीज और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से प्रतिभागियों को बाल विवाह से संबंधित चुनौतियों और उनके समाधान के उपायों के बारे में बताया।
इस अवसर पर अधिकारियों ने आशा व्यक्त की कि इस प्रशिक्षण के बाद चिकित्सा अधिकारी न केवल अधिनियम के कानूनी पहलुओं को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समुदायों को जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।