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फ्रांस ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, जानें क्या हैं नियम

फ्रांस सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को निष्क्रिय धूम्रपान से बचाना है। यह नया कानून 29 जून से लागू होगा और उल्लंघन करने वालों पर 135 यूरो का जुर्माना लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है। हाल के सर्वेक्षण में 62 प्रतिशत फ्रांसीसी नागरिकों ने इस कदम का समर्थन किया है। जानें इस नए कानून के बारे में और अधिक जानकारी।
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फ्रांस ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, जानें क्या हैं नियम

फ्रांस का नया धूम्रपान कानून

फ्रांस की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समुद्र तटों, पार्कों, उद्यानों और बस स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह कदम बच्चों को निष्क्रिय धूम्रपान से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अंतर्गत पुस्तकालयों, स्कूलों के बाहर और स्विमिंग पूलों के पास धूम्रपान करना अब कानूनी रूप से निषिद्ध होगा।


जुर्माना और प्रभावी तिथि

उल्लंघन पर 135 यूरो का जुर्माना


यह नया निर्देश शनिवार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और यह 29 जून (रविवार) से लागू होगा। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उस पर 135 यूरो (लगभग 158 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, ई-सिगरेट्स के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है।


स्वच्छ हवा का अधिकार

फ्रांस की स्वास्थ्य और परिवार मंत्री कैथरीन वौट्रिन ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि बच्चों के आसपास तंबाकू का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को स्वच्छ और ताजा हवा में सांस लेने का अधिकार है, जिसे यह निर्णय सुनिश्चित करता है।


सार्वजनिक समर्थन

62 प्रतिशत फ्रांसीसी नागरिकों का समर्थन


हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 62 प्रतिशत फ्रांसीसी नागरिक सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान के खिलाफ हैं और इस कदम का समर्थन करते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि फ्रांस में हर साल लगभग 75,000 लोग तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण अपनी जान गंवाते हैं।