बठिंडा कोर्ट ने कंगना रनौत की वर्चुअल पेशी की याचिका को किया खारिज

कंगना रनौत को बठिंडा अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश
बठिंडा: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत की एक मानहानि मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की याचिका को बठिंडा की अदालत ने सोमवार को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने रनौत को 27 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है, जिसके लिए समन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भेजा जाएगा।
यह मामला जनवरी 2021 का है, जब बठिंडा के बहादुरगढ़ जंडिया गाँव की 81 वर्षीय किसान महिंदर कौर ने रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। किसान आंदोलन के दौरान, अभिनेत्री ने ट्वीट किया था कि कौर सहित कई बुजुर्ग महिलाएं विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए '100 रुपये में उपलब्ध' हैं, जिससे व्यापक आक्रोश उत्पन्न हुआ था। उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तानी पत्रकारों ने ऐसे प्रदर्शनकारियों को हाईजैक कर लिया है, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित हुई है।
महिंदर कौर, जिन्हें टाइम पत्रिका में भारत की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक के रूप में चित्रित किया गया था, ने रनौत की टिप्पणियों को झूठा और अपमानजनक बताया। विवाद के तुरंत बाद एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कौर ने कहा था, 'कंगना को खेती-बाड़ी का क्या पता होगा? उन्होंने किसानों का अपमान किया है। हम खून-पसीने की कमाई से कमाते हैं। मुझे 100 रुपये से क्या लेना-देना।'
शिकायत के बाद, बठिंडा की अदालत ने 13 महीने की सुनवाई के बाद रनौत को तलब किया। अभिनेत्री ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में राहत की मांग की, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जहाँ भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने की उनकी हालिया याचिका का भी बठिंडा की अदालत में यही परिणाम हुआ। अदालत ने उनकी शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिया है, जिससे रनौत को अब 27 अक्टूबर को मानहानि के मामले में बठिंडा अदालत में उपस्थित होना होगा, जिसने 2021 के विवाद को चार साल बाद भी जीवित रखा है।