बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 6 महीने की जेल की सजा

शेख हसीना को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया
बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह जानकारी स्थानीय मीडिया द्वारा दी गई है। यह पहली बार है जब किसी अपदस्थ अवामी लीग नेता को, जो 11 महीने पहले पद छोड़कर देश से भाग गई थी, इस तरह की सजा सुनाई गई है।
अदालत का निर्णय और अन्य मामलों की जानकारी
बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, ICT-1 की तीन सदस्यीय पीठ ने यह निर्णय सुनाया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुतुर्जा मोजुमदार ने की। इस निर्णय में गैबांधा के गोविंदगंज निवासी शकील अकंद बुलबुल को भी दो महीने की जेल की सजा दी गई है।
अभियोजकों ने 1 जुलाई को शेख हसीना के खिलाफ भड़काने, मिलीभगत, और सामूहिक हत्या को रोकने में विफलता के संबंध में पांच आरोप दायर किए। हालांकि, शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोपों से इनकार किया है, जो बांग्लादेशी कानून के तहत गंभीर अपराध माने जाते हैं।