बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिली 6 महीने की जेल की सजा

शेख हसीना की नई कानूनी मुश्किलें
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक और कानूनी झटका लगा है। उन्हें कोर्ट द्वारा 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। यह सजा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने अवमानना के मामले में बुधवार को सुनाई। इस मामले की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ ने की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार कर रहे थे।
इस फैसले के तहत गैबांधा के गोबिंदगंज के शकील अकंद बुलबुल को भी दो महीने की जेल की सजा दी गई है। यह पहली बार है जब शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटने और 11 महीने पहले देश छोड़ने के बाद किसी मामले में सजा सुनाई गई है। वर्तमान में, शेख हसीना भारत में हैं।
इस बीच, पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी, आवामी लीग, के खिलाफ अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पहले ही कठोर कदम उठाए हैं। यूनुस ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगा दिया है।
बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ कई गंभीर आरोपों के तहत मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें भ्रष्टाचार और हत्या के मामले शामिल हैं।