बाल विवाह की रोकथाम: जींद में नाबालिग लड़के की बारात रोकी गई

बाल विवाह की रोकथाम में सक्रियता
- लड़के के जन्म प्रमाण पत्र में नाबालिग होने की पुष्टि, परिजनों को बाल विवाह कानून की जानकारी दी गई
(जींद) बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम ने एक नाबालिग लड़के की शादी को रोकने में सफलता हासिल की। शनिवार को, अधिकारियों को सूचना मिली कि जींद जिले के रोहतक रोड पर एक नाबालिग लड़के की शादी की तैयारी चल रही है। बारात हिसार जिले के नारनौद जाने के लिए तैयार थी। इस पर कार्रवाई करते हुए, मुख्य सिपाही ओमप्रकाश और महिला सिपाही आरती सहित टीम मौके पर पहुंची।
लड़के की उम्र की जांच
टीम ने लड़के के परिवार से उसके जन्म प्रमाण पत्र की मांग की। प्रारंभ में, परिवार ने टालमटोल किया और शादी न होने का दावा किया। लेकिन जब अन्य स्थानीय व्यक्तियों को बुलाया गया, तो लगभग दो घंटे बाद जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, उनमें लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम पाई गई। साथ ही, जिस लड़की से उसकी शादी होनी थी, उसकी उम्र भी 18 वर्ष से कम थी।
परिवार ने बताया कि लड़के के पिता का निधन हो चुका है और उसकी मां बीमार रहती हैं, इसलिए उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी। इस पर अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि लड़के की उम्र अभी 21 वर्ष से कम है और उन्हें उसके बालिग होने तक इंतजार करना चाहिए। यदि वे नाबालिग लड़के की शादी करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
परिवार की सहमति
परिवार ने अधिकारियों की बात मान ली और शादी को स्थगित कर दिया। उन्होंने महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग को लिखित में आश्वासन दिया कि वे कानून का पालन करेंगे और बच्चों के बालिग होने पर ही उनकी शादी करेंगे।