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बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को

बिक्रम सिंह मजीठिया, शिरोमणि अकाली दल के नेता, की जमानत याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। उन्हें ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिसमें कुछ खामियां थीं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत की कार्यवाही के बारे में।
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बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को

बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी और जमानत याचिका

चंडीगढ़। ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। उन्हें पिछले सप्ताह इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।


सूत्रों के अनुसार, मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने गुरुवार को एक याचिका दायर की, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियाँ थीं, जिसके चलते अदालत ने इसे फिर से दायर करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने मजीठिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई निर्धारित की है।


मजीठिया के वकील रविंद्र सिंह सेम्पला ने बताया कि यह मामला कल अदालत में सुनवाई के लिए आया था।


उस समय हमारे पास नया रिमांड आदेश नहीं था, क्योंकि यह न तो न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और न ही हमारे पास था। अदालत ने हमें आज उस आदेश को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया, जो हमने किया है। अदालत ने अब दोनों पक्षों को अपने निर्देश पूरे करने और न्यायालय में वापस आने के लिए 8 जुलाई तक का समय दिया है।


उन्होंने कहा कि हमारी याचिका में मजीठिया की रिमांड को रद्द करने और गलत तरीके से हिरासत में रखने को चुनौती दी गई है। हमने उच्च न्यायालय को बताया है कि मजीठिया की गिरफ्तारी सुबह 11:20 पर अरेस्ट ऑर्डर में दिखाई गई है, जबकि उन्हें सुबह 9:30 बजे हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। साथ ही, यह भी बताया गया कि उन्हें गलत तरीके से हिरासत में रखा गया और 24 घंटे के भीतर रिमांड के लिए पेश करने का नियम भी नहीं माना गया।


ज्ञात हो कि मोहाली कोर्ट ने बुधवार को बिक्रम मजीठिया को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले, उन्हें 26 जून को मोहाली कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था, जो 1 जुलाई को समाप्त हो गई थी।


यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बिक्रम सिंह मजीठिया को पिछले सप्ताह अमृतसर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन पर 540 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।