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बिजली बिल विवाद: पालिका और ऊर्जा निगम के बीच टकराव जारी

नैनीताल में बिजली बिल और किराए के भुगतान को लेकर पालिका और ऊर्जा निगम के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा निगम ने पालिका को चार करोड़ रुपये के बकाए के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। पालिका का कहना है कि निगम को भी उनके द्वारा उपयोग की जा रही भूमि का किराया देना है। यदि विवाद का समाधान नहीं होता है, तो स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटे जा सकते हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और दोनों पक्षों के तर्क।
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बिजली बिल और किराए का विवाद

हाल ही में, बिजली बिल और किराए के भुगतान को लेकर पालिका और ऊर्जा निगम के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा निगम ने पालिका को चार करोड़ रुपये के बकाए के लिए नोटिस जारी किया था, जिसमें आठ जून तक भुगतान करने की मांग की गई थी। लेकिन उस समय सीमा तक कोई भुगतान नहीं हुआ।


पालिका का कहना है कि ऊर्जा निगम को भी उनके द्वारा उपयोग की जा रही भूमि पर बने भवन और ट्रांसफार्मर का लगभग 25.20 करोड़ रुपये किराया देना है। इसलिए, पालिका ने मांग की है कि या तो निगम अपना किराया चुकाए या फिर इस राशि को उनके बिलों में समायोजित किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है और स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटे जाते हैं, तो इसके संभावित नुकसान के लिए ऊर्जा निगम जिम्मेदार होगा।


पहले भी इस तरह के विवाद हो चुके हैं। पिछले बार, बकाया भुगतान न करने के कारण ऊर्जा निगम ने नैनीताल शहर की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट दिए थे, जिससे शहर दो दिन तक अंधेरे में रहा। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि पालिका बकाए को किस्तों में चुकाएगी और वर्तमान बिल समय पर भरेगी। फिर भी, भुगतान न होने पर निगम ने हाल ही में नोटिस जारी किया।


ऊर्जा निगम का तर्क है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ट्रांसफार्मर और खंभों पर लागू नहीं होता, इसलिए उनका किराया चुकाने का कोई दायित्व नहीं है। यह मामला अदालत में विचाराधीन है।


पालिका का दावा है कि यह भूमि उनकी है, इसलिए निगम को किराया देना होगा। जो कानून निगम लागू करने की बात कर रहा है, वह नैनीताल जैसे शहरों में लागू नहीं होता क्योंकि ये दो पालिकाओं की अपनी जमीन है।


पालिका के बिजली बिलों का बकाया है, जिसका भुगतान आठ जून तक करने के लिए कहा गया था। चूंकि आठ जून रविवार था, इसलिए अभी तक स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन नहीं कटे हैं। सोमवार को इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।